अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ चालान पेष करने के संबंध में। नाम आरोपी महेन्द्रपाल सिंह हैड कानिस्टेबल नं. 233 पुलिस थाना आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
प्रतापगढ चालान पेष करने के संबंध में।
नाम आरोपी महेन्द्रपाल सिंह हैड कानिस्टेबल नं. 233 पुलिस थाना आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा।
दिनांक 05.10.2020 को परिवादी कांतिलाल पिता रकमा मईडा
जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी बोरखाबर, तहसील आम्बापुरा जिला
बांसवाडा ने पुलिस थाना आम्बापुरा में एक लिखित प्रार्थना
कानूनी कार्यवाही हेतु अभियुक्तगण् कमजी पिता मना व अन्य निवासी
बोरखाबर के विरूद्व दी थी एवं अभियुक्तगण् कमजी व अन्य ने मुझ
प्रार्थी व परिवार के विरूद्व कार्यवाही हेतु थाना आम्बापुरा में
रिपोर्ट दी थी। दोनों रिपोटों में जांच हैड साहब
महेन्द्रपाल कर रहे थे जिसमें हैड महेन्द्रपाल ने मुझ
प्रार्थी व मेरे काका भारता पिता धारीया व सेवाला पिता मोतिया के
बीच रू0 19000/- उन्नीय हजार रिश्वत मांगी गई और हैड ने
पुर्व में मुझ प्रार्थी व अन्य की कार्यवाही में पाबन्द किया जिसमें
सात हजार रूपया मुझ प्रार्थी ने हैड महेन्द्रपाल को दे दिए हैं
और बाकी रू0 बारह हजार की रिश्वत की मांग मेरे काका भारता एवं
सेवा पिता मोतिया निवासी साकडीनाल से लेना तय किया गया हैं और
बातचित भी इन्ही से कर रूपयों की मांग हैड महेन्द्रपाल कर
रहे हैं, लेकिन मेरे से रूपये पुरे नहीं होने से हैड बार-बार
सेवालाल व काका भारता को परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से में
प्रार्थी महेन्द्रपाल हैड के रिश्वत मांगने के विरूद्व
कानूनी कार्यवाही कराना चाहता हूं जो आज मे मेरे काका भारता
व रिश्तेदार सेवा पिता मोतिया निवासी साकडीनाल को लेकर आया हूं।
अतः निवेदन है कि महेन्द्रपाल हैड सा. के रिश्वत
मांगने के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने के आदेश फरमावें।
’’उक्त रिपोर्ट पर परिवादी से आवश्यक पूछताछ करने पर रिश्वत राशि मांग
का मामला बनना पाया जाने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया गया
तथा दिनांक 16.10.2020 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया
गया। जिस पर रिष्वत मांग अनुसार रिष्वत राषि गृहण नहीं की गई। उक्त
आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु भ्र. नि.
ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पर प्रस्तुत की गई जिस पर अपराध संख्या 38/2021
दिनांक 05.02.2021 अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988
(संषोधित) में पंजीबद्ध हो वास्ते अनुसन्धान भ्र.नि.ब्यूरो,
प्रतापगढ़ पर प्राप्त हुआ।
पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव
भ्र0नि0ब्यूरौ, उदयपुर, रेन्ज उदयपुर के निर्देषन में
मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डॉ. विक्रम सिंह द्वारा किया
गया। जिसमें दौराने अनुसंधान प्रकरण की समस्त
परिस्थितियों एवं बयानात गवाहान से आरोपी
महेन्द्रपाल सिंह हैड कानिस्टेबल नं. 233 पुलिस थाना
आंबापुरा जिला बांसवाड़ा। के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध
अनुसंधान से प्रमाणित पाया गया। जिसमें आज दिनांक 21.12.
2021 को आरोपी महेन्द्रपाल सिंह हैड कानिस्टेबलनं. 233 पुलिस थाना आंबापुरा जिला बांसवाड़ा के विरूद्ध न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या-1
उदयपुर में चालान पेष किया गया।
(डॉ.विक्रम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
प्रतापगढ।