आबकारी अधिनियम के तहत 2 वर्ष से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

आबकारी अधिनियम के तहत 2 वर्ष से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ अमृता दूहान के निर्देशानुसार चलाये जा रहे र प्रकरणों के निसारण अभियान के तहत चिरंजीताल मीणा अति पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ एवं मीणा पुलिस उप अधीक्षक के मार्गदर्शन में थानाधिकारी रविंद्र सिंह पुनि के में दिनांक 27.04.22 को थाना प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 155/2021 धारा 19/54 54 वी . 50 ] नादराव प्रकरण संख्या 15020 धारा 195454 डी 56 मास में अभियुक्त बल्लु उर्फ बलवन्त गुर्जर उम्र 35 पैशा निवा महारगढ़ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया है ।
10.03.2020 को प्रार्थी शंकरलाल उनि ने एक टाईपदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 30.03.2020 को मन उनि शंकरलाल को पुलिस प्रतापगड द्वारा गठीत डी.एस.टी. टीम से सुना मौली की सोहनपुर गाव में भागीरथ कुमावत के मकान पर जो मंदीर के पिछे बना हुआ है जिस पर अवैध शराब का भण्डारण एवं नकली शराब का निर्माण का कार्य चल रहा है जिसकी तुरंत जाकर ली जाये तो भारी मात्रा में शराब मीलने की पूर्ण सम्भावना है । सुचना विश्वसनीय होने से उपाधिकारीयों से मोबाईल से वार्ता कर निर्देश प्राप्त किये तथा मन उनि शंकरलाल मय जाप्ता सउनि रमेशचन्द्रका नरपालसिंह 200 कमलेश कुमार कानि 175 , कानि अमरचन्दन 212 कान नरेन्द्र 01 चालक राजुलाल मय अनुसंधान सामग्री के 200 मय धाने से समय 7.34 पीएम पर रवाना हो गांव सोहनपुर में मकान भागीरथ कुमावत के यहां पर समय 8.00 पीएम पर पहुंचा जहां मकान के बाहर एक व्यक्ति वडा मीता जिसे अपना परिचय देते हुए मौके पर स्वतंत्र मोतीर उपलब्ध नही होने से जाप्ता में से रमेशचन्द्र सउनि नरपालसिंह हेड कानि न 205 को मोतबीर मार कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भागीरथ पिता रामलाल कुमावत उम्र 50 साल निवासी सोहनपुर थाना प्रतापगड का होना बताया जिसे उशा मकान के बारे में पूछने पर स्वयं का होना बताया जिसे सुचना से अवगत कराया कि आपके मकान में अवैध शराब भण्डारण की सूचना है , मकान की तलाशी ली जाना है जिस पर उक्त भागीरथ ने मकान की तलाश की सहमती दी , जिस पर कोतवीरान के मकान के मैन गेट से अंदर प्रवेश किया तो अंदर एक और मीता जिसका नाम पता पूछा तो गोलु उर्फ हेमदत पिता राम शर्मा उम्र 24 साल निवासी खटकड थाना गंगोली जिला दी होना प्लेटर बताया मकान के अंदर बायी तरफ बने कमरे की तलाशी ली तो कमरे के अंदर देशी मंदीरा मसाला के कार्टन प्राई के कार्टुन पाये जिनके बारे में भागीरथ कुमावत से अपने मकान में रखने बाबत वैध दस्तावेज के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया , जिस पर कमरे के अंदर पढ़े शराब के कार्टुनी को गीती की गयी तोदेशी मंदीरा मसाला के 150 कार्टुन नीले जिनमें प्रत्येक कार्टुन में 48 पव्ये मीले जो एक ही कम्पनी का मार्का होने से प्रत्येक १० पेटी में से एक एक नमुना प कन्ट्रोल सेम्पल अलग अलग निकाल सील पिट अलग निकाल सील घिट कर नमुना फलको क्रमश ए -1 . ए -2 ए -3 ए -4 . ए -5 . ए -6 ए -7 . ए – ए – 8.ए -10 . ए -11 . ए – 12.ए -13 ए -14 ए -15 ए -16 दिया गया व कन्ट्रोल सैम्पल को सीलचिट कर मार्क क्रमबी -1 बी 2 बी -3 बी बी -5 ग्रुप में मार्क [ बी ] [ 6 ] बी -7 . बी -5 . बी . बी 10 बी 11 , बी 12. बी 13.बी -14 बी 15 बी -16 षदेशी मदीरा मसाला शराब के कार्टुनी को 10-10 के एबी -1 . एबी -2 एबी -3 . एबी -4 एबी -5 एबी -6 एवी -7 . एबी -9 . एवी -10 . एबी -11 . एबी -12 . एबी -13 एवी -14 . एवी -15 . एबी -16 अंकित किया गया प्राईड के कार्टून की गौनवी की गयी तो 10 कार्टुन पाये गये जिनको खोलकर देखा गया तो प्रत्येक में 12 बोतल ब्लेडर प्राईड शराब को पायी एबी -8 . गयी , जो एक ही मार्का की होने से 11 बोतल नमुना सेम्पल को मार्क सी -1 कन्ट्रोल सेम्पल को मार्क सी -2 दिया गया कन्ट्रोल सेम्पल निकालकर नमुना सेम्पल लेटर प्राईड के कार्टूनों को मार्कसी अंकित किया गया , मकान के अंदर ही कोने में रखे एक हरे रंग का ड्रम प्लास्टीक 200 लीटर का हुआ पाया जिसको खोल कर देखा तो अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ पाया जिसके बारे में उक्त दोनो से पूछा तो होना बताया जिसमें से भी दो पध्ये 180 एमएल को नमुना कन्ट्रोल सेम्पल निकाल कर नमुना सेम्पलको डीप कन्ट्रोल सेम्पल को मार्क टी -२ दिया गया एकोहल ) द्रन को मार्की दिया गया मार्क ही एक प्लास्टीक के कटटे में देखा तो बोतल व पयो के लगाने के ढक्कन बरदान सीले जिनको भी लिया जावर चिट चस्पा करमा ” ” अंकित किया गया मौके पर सभी शराब कल की फर्द मूर्ति की गयी उ दोनो व्यक्तियों का यह कृत्य धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का अपराध कारित करना पाया जाने से हर दोनों को जरिये फर्द गिरतार किया गया . बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के जादा शराब आर्टीकल को एक किराये को पिकअप में भरवाया जाकर भय मुल्जीम के साथ थाने पर उपस्थित आया कार्यवाही रिपोर्ट पेश है।
रिपोर्ट पर प्रकरण से 155 / 2020 धारा 19/54 आयकारी अधिनियम धामा प्रतापगढ़ में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा प्रारम्भ किया गया प्रकरण में अभियुक्त भागीरथ कुमागील वर्षा चौधरी जावेद मेव , श्याम को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है । टीम द्वारा कार्यवाही प्रकरण काफी पुरानी होने से गंभीरता से लेते हुए आरपीएस वृताधिकारी वृत प्रतापगढ थाना प्रतापगढ एवं कार्यालय हाजा की अलग अलग टीमों का गठन कर घटना में शरीक अभियुक्त बलवन्त गुर्जर उम्र 35 पैशा निवासी मुण्डली थाना मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश की सरगमी से तलाश जारी रखी अभियुक्त काफी समय से सकुनह से रुघल रहा था ।
दिनांक 27,04,22 को जरिये मुखबीर सूचना मिली की प्रकरण में पाछित अभियुक्त वल्लु उर्फ बलवा गुर्जर उम्र 35 पैशा निवासी मुण्डली थाना मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश प्रतापगढ़ कोर्ट परिसर में जमानत कराने के लिये गुम रहा है । जिसको मुखबीर सूचना अनुसार बताये इलिये के व्यक्ति को टीम द्वारा घेरा देकर पकड़ा नाम पता पूछा तो अपना नाम बल्लु वर्षा बलदगुर्जर उम्र 35 पैशा निवासी मुण्डली थाना मल्हारगढ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश होना बताया जिसको थाना प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 15520 व 15020 धारा धारा 1954.54 ठी 56 भादस में वांछित होने से बाद अनुसंधान जुर्म प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया अभियुक्त स अभियुक्त बयना गुर्जर को दिनांक 28.04.2022 को न्यायालय में पेश कर दो योग पीसी रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया था अनियुक्त को आज दिनांक 30.042022 को बाद अनुसंधान न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया गया है ।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता बल्लु उर्फ बलवन्त गुर्जर उम्र 35 पैशा निवासी मुण्डली थाना मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश आपराधिक रिकोर्ड अभियुक्त बल्तु उर्फ बलवा गुर्जर भय धारा नतीजा पुलिस वर्तमान स्थिति क.स. नाम थाना प्रकरण संख्या कायमी दिनांक 1 प्रतापगढ़ 155/2020 19 / 54.54 डी . 56 आबकारी और तफ्तीश अधिनियम 2 प्रतापगढ 159/2012 9/54 54 डी ] [ 56 आबकारी अधिनियम थाना औद्योगिक 433 2021 क्षेत्र जावरा 334 ( 2 ) .48 आबकारी एक्ट थाना रिंगनोद 194 / 2021 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट ऋषिकेश मीणा आरपीएस वृताधिकारी वृत राजवीरसिंह उनि रामावतार सउनि धिरेन्द्र प्रतापसिह कानि न 346 लोकेन्द्रसिह कानि 434 प्रेमचन्द कानि न 540 मुकेश कुमार कानि न 372 थाना प्रतापगढ।