प्रतापगढ़

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया तो होगी कारवाई

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया तो होगी कारवाई

प्रतापगढ़, 11 मई। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 12 अगस्त 2021 के अनुसार अब एक जुलाई से चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री व उपयोग पर रोक रहेगी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ओपी गुप्ता के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 यथा संशोधित नियम के अनुसार पोलीस्टाइरिन सहित विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन पर यह रोक लागू होगी। गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डण्डियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डण्डियां, पोलीस्टाइरिन (थर्माकाॅल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्म, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पीवीसी बैनर आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी उत्पादनकर्ता स्टाकिस्ट रिटेलर्स दुकानदार, ई-कामर्स, वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों मॉल बाजार, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल, अस्पताल, होटल व अन्य संस्थानों व जन सामान्य को समय सीमा के अनुसार चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का उत्पादन, स्टाकिंग वितरण बिक्री व उपयोग बंद करना होगा एवं 30 जून 2022 तक चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स की शून्य इनवेंटरी सुनिश्चित करना नियमानुसार अनिवार्य होगा।

तारूसिंह यादव

Tarusingh Yadav National Chautha Samay News City Reporter, Pratapgarh (Rajasthan), Contact: +91 88299 42088, Email: [email protected], Corporate Office Contact; +917891094171, +919407329171, Email' [email protected]

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