कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के संदर्भ में नए आदेश जारी किये

नीमच। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के समुचित प्रबंधन के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के संदर्भ में नए आदेश जारी
इस आदेश के तहत कलेक्टर ने सम्पूर्ण नीमच जिले की राजस्व सीमा में आने वाले निजी चिकित्सालय, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम को आदेशित किया है कि वे जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोरोना संक्रमित का इलाज नहीं कर सकेंगे। अस्पताल प्रबंधन को संक्रमित मरीज के इलाज के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगी।
कलेक्टर ने अग्रवाल ने इसके अतिरिक्त भी कई आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की खबर जैसे ही जिलेवासियों को लगी तो उन्होंने कहा कि यह आदेश नहीं तुगलकी फरमान है। अभिभाषक महेश पाटीदार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में भी निजी चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया गया था। जिला अस्पताल में बेड की क्षमता कम है।
डॉक्टरों की कमी है अब ऐसे में पीड़ित व्यक्ति तो निजी अस्पतालों के भरोसे ही है। बावजूद जिला कलेक्टर ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल को पुर्नविचार करना चाहिए। ताकि आने वाले समय में नागरिकों को आपात स्थिति में मरीजों के इलाज के लिए जिला प्रशासन की अनुमति के लिए इंतजार न करना पड़े।
कलेक्टर मयंक अग्रवाल