कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में जनजागरूकता कार्यषाला आयोजित हुई

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न
(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में जनजागरूकता कार्यषाला आयोजित हुई
प्रतापगढ़ 14 दिसम्बर। महिला अधिकारिता विभाग प्रतापगढ़ द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में जनजागरूकता फैलाने एवं जनमानस को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एंव सेवाओं से अवगत करवाने हेतु प्रषासन शहरों के संग अभियान में नगर परिषद प्रतापगढ़ में आयोजित शिविर में कार्यषाला का आयोजन मंगलवार को किया गया।
कार्यषाला में अधिनियम के विधिक पक्षों की जानकारी प्रियंका तंबौली, कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा दी गई। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से सुपरवाईजर ब्लाॅक प्रतापगढ़ त्रिलोक राज सिंह सिसोदिया द्वारा विभाग द्वारा सामाजिक व लैंगिक उत्पीड़न से पीड़ित को सहायता एंव संबंल प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं यथा सखी वन स्टाॅप सेंटर एवं महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र एंव गठित समितियों यथा ब्लाॅक/जिला स्तरीय महिला समाधान समिति की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में नगर परिषद प्रतापगढ़ की ओर से रमेष कुमार परिहार, सहायक नगर नियोजक, रानु चैहान आदि उपस्थित रहे। वन स्टाॅप सेंटर की और से वर्षा पोरवाल, दिव्या उच्छाना, टीना मालवीय, किरण अहीर ने व महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र की ओर से संतोष शर्मा, काउंसलर द्वारा केन्द्र द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी दी।