कोविड-19 से मृतकों के आश्रित 5 फरवरी तक करें अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन ई-मित्र संचालकों के अधूरे दस्तावेज अपलोड करने पर होगी कार्यवाही-जिला कलक्टर

कोविड-19 से मृतकों के आश्रित 5 फरवरी तक करें अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन,
ई-मित्र संचालकों के अधूरे दस्तावेज अपलोड करने पर होगी कार्यवाही-जिला कलक्टर
प्रतापगढ़, 3 फरवरी। जिले में जिन व्यक्तियों की मृत्यु कोविड—19 के कारण हुई है, उनको मुख्यमंत्री कोविड पैकेज योजना के अन्तर्गत एक लाख रूपये पुरूष की मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी को देय है ।
जिला कलक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा ने बताया कि योजना के तहत विधवा महिला को प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एक हजार रूपये प्रतिमाह पालनहार पेंशन राशि दी जायेगी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 209 महिलाओं को सहायता राशि का भुगतान किया गया है।
उन्होंने बताया कि 47 बच्चों को पालनाहार योजना के अन्तर्गत एक हजार रूपये की राशि दी जा रही है। कोविड—19 से महिला या अन्य व्यक्ति की हुई मृत्यु के आश्रितों को भी 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा दिया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड—19 अनुग्रह सहायता राशि 218 लोगों को 50 हजार रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 19 व्यक्तियों के आवेदन पत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न नही होने पर ई-मित्र को वापस लौटाया गया है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत ई-मित्र निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न कर भिजवाएं जिससे आश्रितों को सहायता राशि दी जा सके।
उन्होंने बताया कि जिले में 20 आवेदन पत्र कोविड मृत्यु प्रमाणित नही होने के कारण निरस्त किये गये है। अभी भी किसी की कोविड—19 से मृत्यु हुई हो, जिसने आवेदन नही किया हो, वे मुख्यमंत्री कोविड—19 पैकेज योजना राशि से वंचित रहे है, वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास, बैंक पासबूक, आरटीपीसीआर रिर्पोट अथवा कोविड ट्रीटमेन्ट के दस्तावेज, शपथ पत्र व ग्राम पंचायत का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि कोविड—19 से महिला या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर 50 हजार रूपये की सहायता के लिए मृतक के आश्रितों को अपना आवेदन ई-मित्र के माध्यम से आॅनलाईन प्रस्तुत करना होगा। आॅनलाईन प्रस्तुत करने के साथ आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास, बैंक पासबुक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड मृत्यु प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगाना आवश्यक होगा। उन्होंने जिले के समस्त ई-मित्र संचालकों को निर्देश दिए कि वे समस्त दस्तावेज आवेदक से प्राप्त कर एक बार में ही आॅनलाईन अपलोड करें व ई-मित्र संचालक सहायता राशि के लिए अधूरे दस्तावेज अपलोड ना करें, ताकि सहायता राशि में देरी हो। उन्होंने सभी ई-मित्र संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी ई-मित्र संचालक लापरवाही करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही होगी। उन्होंने सभी कोविड मृतक आश्रितों से अपील की है कि वे 5 फरवरी 2022 तक अपने आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दे ताकि जल्द से जल्द कोविड अनुग्रह पैकेज सहायता स्वीकृत की जा सके।