कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि 50 हजार रूपए का होगा भुगतान, कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए यह पात्रता निर्धारित की है
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारों को
अनुग्रह राशि 50 हजार रूपए का होगा भुगतान,
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए यह पात्रता निर्धारित की है
प्रतापगढ़, 6 जनवरी। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के नजदीक/परिजन/रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि 50 हजार रूपए दिये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा ने बताया कि जिले में अभी तक जिन व्यक्तियों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि प्राप्त नही हुई है। वे सभी पात्र परिजन/रिश्तेदार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग से कोविड-19 से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर अपने समस्त दस्तावेज ई-मित्र पर ले जाकर निःशुल्क आॅनलाईन आवेदन कराएं। उन्हांेने बताया कि इस योजना में किसी प्रकार से आॅफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए यह पात्रता निर्धारित की है-
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवार/नजदीक/रिश्तेदारों के लिए पात्रता निर्धारित की गई जिनमें योजना के लिए जिन पात्र व्यक्तियों ने पूर्व में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत (राशि एक लाख) के लिए आवेदन किया गया है और जिने लाभ प्राप्त कर लिया तथा जिनका आवेदन प्रक्रियाधीन है ऐसे पात्र 189 आवेदको को इस योजना में अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नही है। उनका भुगतान केन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा स्वतः कर दिया जावेगा।
उन्हांेने बताया कि अनुग्रह राशि 50 हजार रूपये के लिए कोविड-19 संबंधि मृत्यु प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा विभाग प्रतापगढ़ द्वारा अलग से जारी किया जा रहा है। जिन लाभार्थियों ने मृत्य प्रमाण पत्र जारी करवाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रतापगढ़ में आॅफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है उन्हें भी ई-मित्र से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में आॅफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नही है। जिन महिलाओं की कोविड-19 से मृत्यु हुई है, उनके वारिस को कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ आधार की प्रति/बैंक खाता संख्या/कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र/जनआधार आदि संलग्न करना आवश्यक है।
उन्हांेने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में लाभ प्राप्त लाभार्थियों को न तो अलग से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन करना है एवं ना ही पालनहार योजना में आवेदन करना है। इस योजना में समस्त लाभार्थियों की पेंशन एवं पात्रतानुसार पालनहार मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना आवेदन के माध्यम से ही स्वीकृत कर दी गई है, एवं जिन पात्रताधारी की पेंशन एवं पालनहार स्वीकृत नही किया गया है उनको भी अतिशीघ्र नियमानुसार स्वीकृत कर दिया जावेगा। जिन पात्र प्रार्थियों ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में लाभ प्राप्त/आवेदन प्रक्रियाधीन है/आवेदन स्वीकृत है/उन सभी पात्रजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन नही करना है। जिन प्रार्थियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अलग से आॅनलाईन आवेदन कर दिया है या पेंशन प्राप्त कर रहे है तो वे समस्त प्रार्थी अपने स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के समक्ष इस बाबत् का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त पेंशन बंद करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ताकि दोहरे लाभ से बचा जा सके।