कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि रूपए 50000 हजार का भुगतान
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि रूपए 50000
हजार का भुगतान
राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के नजदीक/परिजन/रिश्तेदारों को अनुग्रह
राशि रूपये 50000/- हजार दिये का निर्णय लिया गया है।
अतः अभी तक जिन व्यक्तियों को
50000 रू. की अनुग्रह राशि प्राप्त नही हुई है उन सभी पात्र परिजन/रिश्तेदारों को सूचित
किया जाता है कि वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग से कोविड-19
से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर अपने समस्त दस्तावेज ई-मित्र पर ले जाकर निःशुल्क ऑनलाईन
आवेदन करावे।
उक्त योजना में किसी प्रकार से ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नही
किया जावेगा।
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवार/नजदीक/रिश्तेदारों हेतु निम्नानुसार पात्रता
निर्धारित है :-
उक्त योजना हेतु जिन पात्र व्यक्तियों ने पूर्व में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता
योजनान्तर्गत (राशि 1.00 लाख) हेतु आवेदन किया गया है और जिने लाभ प्राप्त कर लिया
तथा जिनका आवेदन प्रक्रियाधीन है ऐसे पात्र 189 आवेदको को उक्त योजना में अलग से
आवेदन करने की आवश्यकता नही है। उनका भुगतान केन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा स्वतः कर
दिया जावेगा।
अनुग्रह राशि 50000/- हेतु कोविड-19 संबंधि मृत्यु प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग प्रतापगढ़ द्वारा अलग से जारी किया जा रहा है। जिन
लाभार्थियों ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
,प्रतापगढ़ में ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है उन्हे भी ई-मित्र से आवेदन पत्र
प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नही है। जिन
महिलाओं की कोविड-19 से मृत्यु हुई है, उनके वारिस को कोविड मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त कर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ
आधार की प्रति/बैंक खाता संख्या/कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र/जनआधार आदि संलग्न करना
आवश्यक है।
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में लाभ प्राप्त लाभार्थियों को न तो अलग से
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन करना है एवं ना ही पालनहार योजना में आवेदन
करना है। उक्त समस्त लाभार्थियों की पेंशन एवं पात्रतानुसार पालनहार मुख्यमंत्री
कोरोना सहायता योजना आवेदन के माध्यम से ही स्वीकृत कर दी गई है, एवं जिन
पात्रताधारी की पेंशन एवं पालनहार स्वीकृत नही किया गया है उनको भी अतिशीघ्र
नियमानुसार स्वीकृत कर दिया जावेगा।
जिन पात्र प्रार्थियों ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में लाभ प्राप्त/आवेदन
प्रक्रियाधीन है/आवेदन स्वीकृत है/ उन सभी पात्रजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
में आवेदन नही करना है। जिन प्रार्थियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अलग से
ऑनलाईन आवेदन कर दिया है या पेंशन प्राप्त कर रहे है तो उक्त समस्त प्रार्थी अपने
स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के समक्ष इस बाबत् का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त पेंशन बंद
करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे ताकि दोहरे लाभ से बचा जा सके।