जमीनविवाद को लेकर मारपीट कर हत्या करने के 8 आरोपीगण को उम्रकैद की सजा व अर्थदण्ड

प्रतापगढ़।जिला एवंसेशनन्यायाधीश, महेन्द्रसिहं सिसोदिया ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जानलेवा हमला कर हत्याकरने के आरोपीगण 1.नारायण पिता राया मीणा, 2. हरीश पिता नारायण मीणा, 3. कानिया पिता पुनियामीणा, 4.शंकर पिता रामा मीणा, 5.शांति पिता रामा मीणा, 6.सूरज पिता रामा मीणा, 7. रामा पिता मेंगामीणा एवं 8. तुलसी पत्नी नारायण मीणा निवासी चरपोटिया बड़ा थाना पारसोला को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण के अनुसार परिवादी मृतक के पुत्र पिन्टू ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की किज्ञदिनांक 08.10.17 को शामज्ञकरीब 7 बजे कि बात है कि मेरे पिता अणदा आज दिन में मोटरसाईकिल से पारसोला गये थे। में व मेरा भाई शम्भू दोनो पैदल-पैदल छायणी नये घर से चरपोटियाबड़ा में पुराने घर जार हे थे कि रास्ते में गटार घाटी के पास पहुंचे कि पिता जी सामने आते दिखे इतने में पत्थरों की दिवार की आड़ में छिपे अभियुक्तगण हाथों में लट्ठ, कुल्हाड़ी, पत्थरों, सलीया लेकर बाहर निकल मेरे पिताजी को रोककर हत्याकरने की नियत से मारपीटकर व अपहरण कर नारायण के घर के आंगन में लेगये।हम दोनो वहां से दौड़कर घटना देख चिल्लाये तो मैरे परिवार व शअन्य लोग निवासी चायणी आगये सभी ने घटना देखी मैरे पिता के साथ नारायण के आंगन में थे। ये लोग मारपीटकर रहे थे पिता खून से लथपथ थे।हम दोनोव हां से दौड़कर थाने पर आये।पुलिस मौके पर आयी ।मैरे पिताको अधमरा हालात में होने से हम ईलाज के लिए पारसोला होस्पीटल लाएं।ईलाज के दौरान मैरे पिता की मृत्यु होगई ।इन लोगो ने जमीन का विवादहोने से हत्या की है।
इस पर पुलिस थानापारसोला ने मामला धारा147,148,323,364,302/34भादसं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भकर बाद अनुसंधान चालान न्यायालय में पेशकिया।अभियोजन की ओर से मामलेकोसाबितकरने के लियेलोकअभियोजक ललितकुमार भावसार ने 20गवाह पेश करते हुए 52 फर्दें प्रदर्शित करवाई।पुलिस द्वारा बरामद किये गये हथियारो पर एवं अभियुक्त नारायण की शर्ट पर एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार मानव रक्त पाया गया।
प्रकरण को साबित मानकर न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में दण्डित करते हुए धारा 302 भादसं. में आजीवनकारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डितकिया।राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने एवं फरियादी की ओर से एडवोकेट प्रवीणजैन ने भी पैरवी की।