नीमच

जिले के निजी चिकित्सालय एवं चिकित्सक जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर कोरोना मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे नीमच कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

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सिंगोली,नीमच 25 दिसंबर 2021

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के समुचित
प्रबंधन के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मंयक अग्रवाल, द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण नीमच जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है
इस संबंध में जारी आदेशानुसार-

●जिलें में स्थित सभी निजी चिकित्सालय, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम आदि को कोरोना मरीज का ईलाज बिना जिला प्रशासन की अनुमति से नहीं कर सकेंगे।

● जिले के सभी निजी चिकित्सालय कोरोना ट्रीटमेंट के लिए निर्धारित दरों का पालन करेंगे। अधिकृत चिकित्सालय शासन द्वारा संचालित सार्थक पोर्टल पर प्रतिदिन कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी अपलोड करेंगें।

●जिलें में स्थित सभी मेडिकल शॉप अपने यहां आने वाले सर्दी, जुकाम, खांसी के रोगियों की जानकारी एकत्रित कर जिला चिकित्सालय में देना सुनिश्चित करेंगे।
● 3 दिन से अधिक समय का सर्दी, जुकाम, खांसी आदि लक्षणों से ग्रसित रोगी यदि किसी निजी
चिकित्सालय, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम आदि में ईलाज के लिए आता है, तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।

● यदि कोई रोगी कोरोना से संक्रमित पाया जाता है, तो रोगी के संपर्क में आये न्यूनतम 30 व्यक्तियों
की कोरोना ट्रेसिंग करना अनिवार्य होगा।

● जिलें में बाहर से आयें संदिग्ध व्यक्तियों को कोरोना टेंस्ट करवाना अनिवार्य होगा।
● सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी (Social distancing) का पालन अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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