जिले में प्लास्टीक कैरीबेग का उपयोग करने पर होगी कार्यवाही

जिले में प्लास्टीक कैरीबेग का उपयोग करने पर होगी कार्यवाही
प्रतापगढ़ 14 फरवरी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्लास्टीक कैरीबेग प्रतिबंध के बावजुद भी कुछ व्यक्ति, व्यापारीगण इसका उपयोग कर रहे है। इनको रोकने के लिए प्लास्टीक वेस्ट नियम 2021 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं ।
जिसके तहत समस्त व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि जो भी व्यापारी 75 माईकाॅन से कम प्लास्टीक बेग उपयोग करते हुए पाया जावेगा तो उसके खिलाफ प्लास्टीक वेस्ट नियम 2021 के तहत कार्यवाही की जाते हुए प्लास्टीक जब्तीकरण के साथ ही चालान काटा जाकर जुर्माना राशि वसुल की जावेगी। नगर परिषद आयुक्त जितेन्द्रकुमार मीणा द्वारा आग्रह किया जाता है कि समस्त व्यापारी बन्धु 75 माईकाॅन से कम प्लास्टीक बेग का उपयोग नही करें व प्रतापगढ़ शहर के आमजन को प्लास्टिक के दुषप्रभाव से बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें।