जिले में 49908 पेंषनरों पर लटकी सत्यापन की तलवार सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर तक आवश्यक
जिले में 49908 पेंषनरों पर लटकी सत्यापन की तलवार
सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन
31 दिसम्बर तक आवश्यक
जिले में 49908 पेंषनरों पर लटकी सत्यापन की तलवार
सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष माह दिसम्बर में 31
दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाना है।
यदि किसी पेंशनर की पेंशन प्रथम बार इस अवधि से तीन
माह के भीतर स्वीकृत की गई है तो उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष 31
दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाएगा। भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियों के पास यदि पेंशनर्स
के मोबाइल फोन नम्बर उपलब्ध है तो उन्हें भौतिक सत्यापन के संबंध में
जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्रेषित की जा रही है। पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक
भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र/ई-मित्र प्लस आदि
केन्द्रो पर अंगुली की छाप (थ्पदहमत च्तपदज प्उचतमेपवद) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा
सकेगा। अंगुली की छाप (थ्पदहमत च्तपदज प्उचतमेपवद) से सत्यापन होने में कोई
कठिनाई आने पर पेंशनर्स के आधार/जनाधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक बारीय पासवर्ड
(व्दम ज्पउम च्ेंूवतक.व्ज्च्) के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। उपरोक्त
उल्लेखित दोनों प्रक्रियाओं से भी किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नही
होने की स्थिति मे कियोस्क धारक द्वारा उस पेंशनर की बेव-कैमरा से फोटो लेने के
बाद उस पेंशनर के अप्रमाणित डेटा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड
अधिकारी/विकास अधिकारी) को भिजवाया जाएगा। ऐसे मामलों में पेंशनर के पेंशन
स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर, पेंशन स्वीकर्ता
अधिकारी पेंशनर की उपलब्घ अन्य सूचनाओं के आधार पर डेटा प्रमाणित करेगा। इसके
पश्चात् उस पेंशनर की वार्षिक भौतिक सत्यापन की कार्रवाई को पूर्ण माना जाएगा और
डेटा में भी चिन्हित किया जाएगा। लाभार्थियों का दायित्व होगा की वे निर्धारित
अवधि में सभी पेंशनर्स का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन किया
जाना सुनिश्चित करे। उपर्युक्तानुसार भौतिक सत्यापन पश्चात जो पेंशनर्स पेंशन हेतु पात्र
नही पाए जाएं अथवा जिन पेंशनर्स की मृत्यु हो गई हो, उनके नाम पेंशनर्स की
ऑन-लाईनसूची से हटाया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त पात्र पेंशनर्स को
निर्बाध रूप से निर्धारित अवधि में पेंशन राशि प्राप्त हो। इस वर्ष में 7 अलग-अलग प्रकार
की पेंशन योजना में कुल 147106 लाभार्थी है। इनमें से 97198 लाभार्थी
अपना सत्यापन करवा चुके है जबकि 49908 लाभार्थियों ने अपना सत्यापन नही करवाया
है। अतः सभी लाभार्थियों को आवहा्रन किया गया है कि यदि वे अपना पेंशन
भुगतान माह जनवरी 2022 तथा उसके पश्चात् पेंशन निर्बाध रूप से पाना चाहते है तो
अपना सत्यापन अनिवार्य रूप से करवा लेवे।
सहायक निदेशक डॉ. टी. आर. आमेटा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
प्रतापगढ़ ने बताया कि ब्लॉकवार लंबित आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है
ग्रामीण क्षैत्र प्रतापगढ़ 6906 धरियावद 12974 अरनोद 4038 छोटीसादडी 3503
पीपलखुंट 6425 सुहागपुरा 3850 धमोत्तर 5208 दलोट 4319 शहरी क्षैत्र प्रतापगढ़
1977 छोटीसादडी 708 है। जिले में सत्यापित पेंशन लगभग 66.07 प्रतिशत बताये ेक
सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)