प्रतापगढ़

तम्बाकू नियमों का उल्लघंन करने पर 683 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही,कोटपा नियम के उल्लघंन पर स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्यवाही

प्रतापगढ़। तंबाकू व इससे निर्मित उत्पादों के नियमों का उल्लघंन करने एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। जिला कलक्टर डाॅ इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ वीडी मीना के निर्देषन में टीम ने गुरूवार को जिले भर में नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरूवार दोपहर बाद तक चली कार्यवाही में कुल 683 दुकानों/प्रतिष्ठानों पर कोटपा अधिनियम की पालना नहीं किए जाने एवं लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों का चालान किया गया। इसमें कुल 22672 रूपए राजस्व वसूल किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ वीडी मीना ने बताया कि राज्य सरकार की जनघोषणा क्रियान्विति एवं तंबाकू मुक्त प्रतापगढ़ अभियान के तहत शहर के साथ ही ग्रामीण अंचल में भी चालान की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान कई प्रतिष्ठानों पर कोटपा नियम का खुला उल्लघंन किया जा रहा था, कहीं पर आवष्यक साइन ऐज, बोर्ड एवं चेतावनी प्रदर्षित नहीं की गई थी। इसके साथ तंबाकू जनित उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से टांगकर उसकी बिक्री की जा रही थी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई गई।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तम्बाकू दुकानदारों को नियमो कि पालना करने के लिए समझाया। साथ ही नियमानुसार दुकान पर बैनर लगवाने के लिए कहा गया। तंबाकू खाने वालों को रोको-टोको अभियान के तहत समझाइश की गई एवं तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया।

स्कूल, अस्पताल परिसर के 100 गज के दायरे में चलेगा विषेष अभियान

राज्य सरकार द्वारा स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। इसके तहत 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री इस्तेमाल प्रतिबंधित है। यदि कोई इस सीमा में रहकर तंबाकू की बिक्री, सेवन और उत्पादों का प्रचार करता है तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। सीएमएचओ ने बताया कि जिला षिक्षा अधिकारी, सभी अस्पताल के प्राधिकृत अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही किए जाने के नियमों की जानकारी दी गई एवं उनके अधीन आने वाली संस्थाओं के प्राधिकृत अधिकारियों को नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी गई।

धूम्रपान निषेध बोर्ड लगाना अनिवार्य

सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, पान ठेले, चाय दुकान, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानो पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है। साथ ही साथ इन सार्वजनिक स्थानों संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है।

तारूसिंह यादव

Tarusingh Yadav National Chautha Samay News City Reporter, Pratapgarh (Rajasthan), Contact: +91 88299 42088, Email: [email protected], Corporate Office Contact; +917891094171, +919407329171, Email' [email protected]

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