दुराचार करने के मामले:बच्ची से दुराचार करने के दोषी रिश्तेदार चाचा को 10 वर्ष का कारावास, 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया

Chautha Samay@Ganganagar News
रिश्ते की भतीजी से गला काटने की धमकी देकर दुराचार करने के मामले में न्यायालय ने विधि से संघर्षरत एक किशाेर को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। ये निर्णय बुधवार को विशेष पॉक्साे न्यायालय संख्या-2 ने सुनाया। न्यायालय ने विधि से संघर्षरत किशोर को 15 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है।
तीन वर्ष से ज्यादा पुराने इस मामले में न्यायालय में 18 गवाहों की गवाही हुई थी। न्यायालय की सरकारी वकील नवप्रीत काैर और पीड़िता के वकील मनीष शर्मा के अनुसार विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोर के खिलाफ नवंबर 2018 में केसरीसिंहपुर थाना में एक गांव के पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया था।
पीड़ित पक्ष के परिवाद के अनुसार उनकी 10 वर्षीय बच्ची 5वीं कक्षा में पढ़ती है। एक दिन पहले बच्ची के माता-पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। उसके दादा-दादी भी घर पर नहीं थे। बच्ची के स्कूल से आने बाद उसके रिश्ते के नाबालिग चाचा ने गलत काम किया।
मुकदमे के अनुसार दुराचार करने के बाद आरोपी विधि से संघर्षरत किशोर ने बच्ची काे धमकी दी कि अगर उसने किसी काे बताया ताे वह उसका गला काट देगा। माता-पिता के मजदूरी से घर लाैटने पर सहमी बच्ची ने कुछ नहीं बताया। तब बच्ची की बहन ने बताया कि उसकी बहन के साथ गलत काम हुआ है। परिजनों के दिलासा देेने पर बच्ची से वारदात की जानकारी दी। तब परिजनाें ने थाने पहुंच कर मुकदमा दर्ज करवाया।
सरकारी वकील नवप्रीत कौर के अनुसार न्यायालय ने किशोर को आईपीसी की धारा 450 और पॉक्साे एक्ट 2012 की धारा 5 (एम)/6 में दोष सिद्ध घोषित किया। न्यायालय ने किशोर को आईपीसी की धारा 450 में 5 वर्ष कठोर कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माने और पोक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/ 6 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न भुगतने पर दोनों धाराओं में क्रमश: 3 माह व 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।