देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकथाम के लिए उड़न दस्ते गठित | The News Day
नीमच 13 नवंबर 2021, कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल के निर्देशानुसार देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकथाम के लिए विकासखंड स्तर पर उड़न दस्तों का गठन किया गया है । उड़न दस्ते अपने क्षेत्र का भ्रमण कर आयोजित होने वाले विवाह समारोह सामूहिक विवाह समारोह का भ्रमण कर बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों का विवाह कानूनी अपराध है। बाल विवाह का प्रभाव बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ पर पड़ता है एवं उनके विकास में बाधक भी बनता है। देव उठनी ग्यारस पर बाल विवाह होने की अधिक संभावनायें होती है एवं देवउठनी ग्यारस के विवाह मुहूर्त में होने वाले विवाह को देखते हुए कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल द्वारा सामूहिक विवाह स्थल के भ्रमण हेतु तहसील व विकास खंड खण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी की निगरानी में उड़नदस्तों का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी पुलिस निरीक्षक एवं उनके अधीनस्थ अमले के द्वारा सामूहिक विवाह स्थलों का भ्रमण किया जाकर वर वधु के दस्तावेजा का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावेगी।
उड़नदस्तो के दलों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में यदि कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है,तो विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं एवं सपन्न कराने वालों के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
क्षेत्र के अनुभागीय दण्डाधिकारी सामूहिक विवाह के आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करेंगे, कि उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा वर-वधु की सूची मय छाया चित्रों एवं आयु प्रमाण के साथ सामुहिक विवाह आयोजित करने वाले संयोजक को अनुमति हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा सामूहिक विवाह आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।