जोधपुर

पुराने भारी वाहनो के फिटनेस सर्टिफिकेट पर लगाए गए जुर्माने के केंद्रीय नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट द्वारा रोक

Chautha News@ joudhpur News

जोधपुर/जयपुर
केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोंधन करते हूए नियम 81 में व उसकी सांरणी में संशोधन करते हूए विभिन्न तरह के वाहनों के रजिस्ट्रेशन व फिटनेश सर्टिफिकेट जारी करने के शुल्क में वृद्धि की गई जिसके तहत सारणी के 11 ए /4/ के तहत पंद्रह साल से पुराने भारी माल या यात्री मोटर यान की रकम पूर्व से बढाकर बाहर हजार पांच सौ रूपये कर दी गए और उक्त संशोधन 1 अप्रेल से लागू किया गया है ।
उपरोक्त संशोधन की टिप्पणी के तहत प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए पचास रूपये का अतिरिक्त फीस वसूली की जाएगी ऐसा प्रावधान भी जोडा गया ।
उपरोक्त संशोधन के तहत राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा दिनांक 31/03/2022 के आदेश पारित कर समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को आदेश पारित कर उपरोक्त संशोधन के तहत संशोधित फिस व अतिरिक्त फीस के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के आदेश पारित किए।
उपरोक्त संशोधन व राजस्थान सरकार के ओदशों को बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन, राजस्थान द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में चुनौति दी गई । बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन, राजस्थान के अधिवक्ता अनिल व्यास व समीर खान द्वारा न्यायालय इस संशोधन को गैरकानुनी बताया और बहस की गई की किसी भी प्रकार की सेवा में बढोतरी नही की गई तो इस तरह से पूर्व के निर्धारित फिस को बढाने का निर्णय गलत एवं गैर कानुनी है इससे बस मालिकों पर अतिरिक्त भार आएगा और जो प्रत्येक दिन के पचास रूपये की अतिरिक्त फिस का संशोधन भी गलत एवं गैरकानुनी है ।
अधिवक्ता अनिल व्यास व समीर खान को व केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने प्रत्येक दिन के पचास रूपये की अतिरिक्त फिस के संशोधन पर रोक लगा दी है । चुंकि उपरोक्त संशोधन 1 अप्रेल से ही लागू किया जा चुका है तो वाहन मालिक को प्रत्येक दिन के अतिरिक्त पचास रूपये भरने की जिम्मेवारी डाल दी गई थी । उक्त टिप्पणी की अतिरिक्त फिस को माननीय खण्डपीठ द्वारा रोक लगा दी गई है उक्त आदेश याचिकाकर्ता बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन, राजस्थान व उसके मेंबर्स पर ही लागू होगा ऐसा आदेश माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित किया गया है ।

मधुसूदन कुमावत

National Chautha Samay News - Kapasan, Distt. Chittaurgarh (Rajasthan) City Reporter. Contact: 9571021807 Email: [email protected]
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