पेंशन योजना के तहत फरवरी माह तक भी 56231 लाभार्थियों का बकाया है सत्यापन

प्रतापगढ़। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृ़द्धावस्था, दिव्यांग एवं एकलनारी पेंशन का सम्मान लेने वाले प्रत्येंक पेंशनर में अब भौतिक सत्यापन बायोमैट्रिक मशीन से अथवा ओ.टी.पी. से हो रहा है एवं शिथिलता के बाद भी जिले के 1 लाख 50 हजार 987 पेंशनरों में से केवल 94 हजार 756 पेंशनरो ने ही भौतिक सत्यापन करवाया है, जबकि 56 हजार 231 पेंशनरों का अभी तक बायोमैट्रिक सत्यापन नही हुआ है। सत्यापन के अभाव में पेंशनरों की पेंशन कभी भी बंद हो सकती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेषक डाॅ. टी.आर. आमेटा ने बताया कि सरकार की इस नवीन व्यवस्था में शिथिलन के बाद अभी तक जिले में 62.76 प्रतिशत पेंशनरों ने ही बायोमैट्रिक भौतिक सत्यापन करवाया है। इसमें अपेक्षा अनुरूप प्रगति नही होने की स्थिति में जिला कलक्टर प्रतापगढ़ द्वारा समीक्षा की गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये कि वंचित पेंशनार्थियों के सत्यापन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्मिकों का सहयोग लेकर उचित रणनिती बनाकर पेंशन के लंबित पेंशनार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। वर्तमान मंे ग्रामीण क्षेत्र में अरनोद में 4409, छोटीसादड़ी 8026, दलोट 4323, धमोत्तर 5866, धरियावद 13188, पीपलखुंट 7005, प्रतापगढ़ 7501, सुहागपुरा 3935, शहरी क्षेत्र में छोटीसादड़ी 807 व शहरी क्षेत्र प्रतापगढ़ में 1170 पेंशनार्थियों का पेंशन योजना में वार्षिक सत्यापन बकाया चल रहा है।
पेंशनर ऐसे करवा सकते है सत्यापन
सहायक निदेषक ने बताया कि पेंशन धारक अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन ई-मित्र, राजीव गांधी सेवा केन्द्र के ई-मित्र प्लस पर बायोमैट्रिक से करवा सकेगा। उंगली की छाप बायोमैट्रिक से वंचित पेंशनर आईरिस स्केन से भी भौतिक सत्यापन करवा सकेगें। किसी पेंशनर ने जनआधार से जुडी किसी सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से राशन, चिकित्सा, बीमा आदि का लाभ लिया है तो भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नही है। इसी तरह पेंशनर का भौतिक सत्यापन नही होने की स्थिति में यदि पेंशन विकास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एस.एस.पी. पोर्टल पर पेंशनर के रजिस्टर मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन करवा सकेंगें। अत्यधिक वृद्ध एवं शारीरिक अस्वस्थता के कारण निर्धारित अवधि में भौतिक सत्यापन नही करवाने वाले पेंशनर उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को लिखित में रिपोर्ट देकर भौतिक सत्यापन करवा सकते है।