प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न आयोजनों को लेकर धारा 144 लागू

प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न आयोजनों को लेकर धारा 144 लागू

प्रतापगढ़ 8 अप्रैल। जिले में सामूहिक रैली, जुलुस प्रदर्शन आदि बिना पूर्व अनुमति को लेकर धारा 144 लागू की गई है।
जिला मजिस्टेªट एवं जिला कलक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा ने आदेश जारी कर बताया कि प्रतापगढ़ जिले में यातायात एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कोई भी आयोजन को लेकर जिले के नगरीय क्षेत्र (प्रतापगढ़ नगर परिषद एवं नगर पालिका छोटीसादड़ी) के विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस, प्रदर्शनी आदि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबधित उपखण्ड मजिस्टेªट से लेनी होगी। उन्होंने बताया कि नगरी क्षेत्रों के अतिरिक्त विभिन्न उपखण्ड मुख्यालयों में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना रैली, जुलुस, प्रदर्शनी आदि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश सरकारी आयोजन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी इस आदेश की उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा। यह आदेश आज से तुरन्त लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

तारूसिंह यादव

Tarusingh Yadav National Chautha Samay News City Reporter, Pratapgarh (Rajasthan), Contact: +91 88299 42088, Email: [email protected], Corporate Office Contact; +917891094171, +919407329171, Email' [email protected]

Related Articles

Back to top button