बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अन्तर्गत प्रतापगढ़ जिले में बाल विवाह मुक्त प्रतापगढ़ में आमजन बने सहयोगी: थाना अधिकारी पठान

7 बाल विवाह रुकवाने के साथ परिवार को किया पाबंद
(बाल विवाह मुक्त प्रतापगढ़ अभियान के तहत जिले में एक सप्ताह में 7 बाल विवाह रोके गए)
प्रतापगढ़ । जिला प्रशासन प्रतापगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन
फाउण्डेशन, गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर सहित विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के सामुहिक प्रयास से संचालित बाल विवाह मुक्त प्रतापगढ़ अभियान में अक्षय तृतीया एवं पीपल पुर्णिमा पर संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु प्रशासन सतर्क है। आमजन की सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करने हेतु 1100 रूपए का नगद पुरस्कार भी रखा गया है, जो पूरे प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले का नवाचार है। अब तक जारी हेल्पलाइन पर 7 बाल विवाह रोकने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें मै आमजन से अपिल करता हूँ कि वे अपने आस-पास कही भी बाल विवाह में किसी भी तरह का
सहभागी न बने यह कानूनी अपराध है एवं इसकी सूचना तुरन्त प्रशासन को दे। उक्त विचार सीएलजी बैठक में थाना अधिकारी अरनोद मुंशी मोहम्मद पठान ने व्यक्त किए।
इस अवसर पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउण्डेशन , गायत्री सेवा संस्थान, प्रतापगढ़ के एक्सिस टू जस्टिस कार्यक्रम के जिला प्रभारी रामचन्द्र मेघवाल ने बताया कि बाल विवाह करवाने के साथ किसी भी प्रकार से सहयोगी होना जैसे बाराती, पण्डित, हलवाई, टेण्ट, बैंड बाजा इत्यादी भी अपराध की श्रेणी में आतें है। जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गायत्री सेवा संस्थान एक्सीस जस्टिस की टिम ब्लॉक स्तर पर कार्यरत है कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की सूचना हेल्पलाइन नम्बर
9610386409 पर कर सकता है। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी साथ ही सूचना सही पाए जाने पर 1100 रूपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा।
इस अवसर पर थानाधिकारी मुंशी मोहम्मद पठान, पारस कुमार एसआई , सोहन सिंह, ओमप्रकाश महिला कांस्टेबल नागु , आरती , कविता, ओमवीर सिंह चाइल्ड लाइन से जान्हवी नागर गायत्री सेवा संस्थान से पूजा राजपूत आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।