भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के राज्यपाल एवं राजस्थान सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन

भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के राज्यपाल एवं राजस्थान सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन
भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के राज्यपाल एवं राजस्थान सरकार जयपुर के नाम तहसीलदार दलोट के मार्फत दिया गया ज्ञापन।
भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल निनामा ने बताया कि शिड्यूल एरिया में 5 वी अनुसूची के अनु-244(1) के उद्देश्य अनुरूप सरकारी सेवाओ में आरक्षण (प्रतिनिधित्त्व) को लेकर राजस्थान के राज्यपाल एवं राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में बताया कि देश आजाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं और भारत के सविंधान अस्तित्व में आए 70 वर्ष हो चुके हैं लेकिन आज तक अनुसूचित जनजाति के समुदायों में आर्थिक,शैक्षिक रूप से पिछड़ापन जारी है यही वजह है कि आज भी अन्य समुदाय के अपेक्षा अनुसूचित जनजाति के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
अनुसूचित जनजातियों के लिए शिड्यूल एरिया में प्रशासन व नियन्त्रण हेतु 5 वी अनुसूची( FIFTH SCHEDULE ) के आर्टिकल-244 (1) के तहत विशेष प्रावधान सविंधान में किये गए है। जिसमे पैरा 5 (1)के तहत विशेष शक्तियां आप राजस्थान के राज्यपाल को प्राप्त है ।
राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की पत्रांक क्रमांक-प.13(20)कार्मिक क-2/91पार्ट-3जयपुर दिनांक-23/04/2012 के पत्रांक में बताया गया है कि विधि विभाग से राय अनुसार भारतीय सविंधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग मात्र अनुसूचित क्षेत्र में रहवास कर रही अनुसूचित जनजातियो के लिए ही किया जाता है तथा इस क्षेत्र में रहवास कर रही अन्य जातियों के लिए कोई प्रावधान कर रहे हो तो 5 वी अनुसूची के लिए विरोधाभास होगा। इस क्षेत्र में सामान्य वर्ग/अन्य वर्ग को नोकरियो में इस क्षेत्र में इस अनुसूची के तहत कोई भी लाभ प्रदान नही किया जा सकता है।
इसकेे बावजूद भी राजस्थान के शिड्यूल्ड एरिया में तत्कालीन 2013 और 2016 की सरकारों ने आदिवासियों के संवैधानिक विशेषाधिकारों का हनन करते हुए गैर संवैधानिक अधिसूचना जारी करके आदिवासियों के विशेषाधिकार के साथ कूठाराघात किया गया।
महोदय हमारा समूदाय आपसे शिड्यूल एरिया (schedule ariya) राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों को अराजपत्रित सेवाओं के सभी पदों में अनुच्छेद-244(1) की मूल भावना /उद्देश्य के अनुरूप आरक्षण (प्रतिनिधित्त्व )की मांग करता है ।जो कि अब तक हमे नही मिला है।
हमारी दूसरी मांग राज्य सेवाओ में अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कुल 12% में से 6.5% आरक्षण(प्रतिन्धितत्व) सभी राजपत्रित पदों हेतु मांग करता है।
अनुसूचित जनजातियों के सरंक्षक एवं राजस्थान के राज्यपाल से निवेदन है अनु-244(1) मूल भावना/उद्देश्य अनुसार शिड्यूल एरिया राजस्थान में अतिशीघ्र एक नई अधिसूचना जारी कर हमारी मांग को पूरी करे तथा 15 दिवस के भीतर की गई कार्यवाही से हमे अनुग्रहित करावे अन्यथा जनजाति समुदाय द्वारा आंदोलन आंदोलन किया जाएगा उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।
ज्ञापन देने में जिला संयोजक शानू हाडा,बहादुर लाल राजू निनामा कन्हैयालाल चरपोटा सुखराम चरपोटा किशन मईडा दिनेश गणावा देवीलाल अहारी बाबूलाल चंपालाल मईडा दिनेश गमेती लक्ष्मण निनामा कल्पना अहारी।