मकर संक्राति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे का विक्रय पर पाबंदी
मकर संक्राति पर्व पर पतंगबाजी के लिए
धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे का विक्रय पर पाबंदी
प्रतापगढ़, 13 जनवरी। राज्य सरकार गृह विभाग के निर्देषानुसार मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे का विक्रय एवं प्रातः 6 से 8 बजे व सांय 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी को पूर्णरुप से प्रतिबंधित किया गया है।
जिला मजिस्टेªट प्रकाशचन्द्र शर्मा ने जारी आदेष कर बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ’’धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिये पक्का धागा, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो)’’ की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग प्रतापगढ़ जिले की राजस्व सीमा/क्षेत्राधिकारिता में निषेध/प्रतिबंधित करने तथा सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रात 6 से 8 बजे व सांय 5 बजे से 7 बजे तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
जिला मजिस्टेªट ने जारी आदेष में बताया कि यह आदेश आज मध्यरात्रि से लागू होकर दिनांक 30 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। उन्हांेने सभी नागरिकों से इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश जारी किए है। उन्हांेने बताया कि इस निषेद्याज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।