राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम व सुनवाई का अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम व
सुनवाई का अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
प्रतापगढ़,। जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार भवन में राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 एवं सुनवाई का अधिकार अधिनियम अधिकार अधिनियम 2012 के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमंे समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने वी सी के माध्यम से भाग लिया।
जिला कलक्टर द्वारा दोनों अधिनियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी और बताया कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 को प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता व जवाबदेही लाने के उद्देश्य से 14 नवम्बर, 2011 को राज्य में लागू किया गया। वर्तमान में अधिनियम के अंतर्गत 27 विभागों की 268 सेवाएं प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान संबंधित विभागों को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं समयावधि की जानकारी दी व सेवाओं संबंधी पत्रावली प्रदान कर निर्देश प्रदान किये कि इस संबंध में यदि किसी परिवादी द्वारा कोई आवेदन प्रदान किया जाता है तो अधिनियम में नियत समयावधि में आवेदन का निस्तारण किया जाए, परिवादी को परिवाद प्राप्ति की रसीद आवश्यक रूप से प्रदान की जावे एवं प्राप्त परिवादों का दिनांक वार रजिस्टर संधारण किया जाए। अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं में से 60 प्रतिशत सेवाएं राज्य सरकार द्वारा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर प्रार्थी को प्रदान की जाती है। उन्होंने अपील करने की समयावधि की जानकारी भी दी।
उन्होंने कहा की प्राप्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही संपादित कर निस्तारण संबंधी सूचना आवेदनकर्ता को आवश्यक रूप से प्रेषित की जाए, संबंधित अधिकारी प्रत्येक माह अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षणकर अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने व रिपोर्ट को समय पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की समस्त अधिकारी अपने दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की सूचना सम्पर्क समाधान पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करेंगे। सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 बारे में जानकारी प्रदान की करते हुए बताया की अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर सात दिवस में आवश्यक रूप से कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने अपील सम्बंधित जानकारी भी दी ।
सुशासन सप्ताह हेतु भी निर्देश दिए
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेष कुमार नायक ने 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित सुशासन सप्ताह हेतु निर्देश प्रदान किये व बताया कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं के निस्तारण की संख्या ,विभागीय कार्यवाही संपादित होने पश्चात विभाग द्वारा परिवाद निस्तारण करने पर परिवाद 181 कॉल सेंटर पर लंबित रहने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी।