सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई।

Chautha samay @singoli news
*धूम्रपान करने वाले लोगों से अट्ठारह सौ रुपए का जुर्माना वसूला*
सिंगोली:-सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट जलाना चाहते हैं तो दो बार सोचें। सिंगोली पुलिस ने रविवार से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये का जुर्माना सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है और कानून का उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पुलिस ने विशेष अभियान चला कर नगर के नवीन बसस्टैंड, तिलस्वा चौराहा पर सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वाले नो लोगो से 1800 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया जबकि COTPA की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाती है। थाना सिंगोली की टीम ने लोगों को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पकड़ा। चालानी कार्रवाई में
Asi रघुनाथ सिंग,प्रधान आरक्षक rp सिंग,प्रधान आरक्षक देव किशन धनगर, शामिल रहे।